बिलासपुर।छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने राज्य के सभी कर्मचारियों को 10,20 एवं 30 साल की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ देने के लिए आदेश जारी कर दिया है।इसके निर्धारण में कोश लेखा व पेंशन विभाग कार्यालय बिलासपुर के जांच नहीं करने पर कर्मचारी संघ ने संयुक्त संचालक बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा है।संघ के जिलाध्यक्ष जीआर चंद्रा और सचिव किशोर शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर के 8 अगस्त 2018 के आदेश अनुसार राज्य के सभी संवर्ग के कर्मचारियों को 30 साल की सेवा पूर्ण करने पर तीसरा समयमान वेतनमान दिया जाना है।CG JOBS/Latest News/सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
इसी आदेश को मापदंड पूरा करने वाले कर्मचारियों को लाभ दिलाने के लिए विभागाध्यक्ष संभागीय और जिला स्तर के कार्यालयों को वेतन निर्धारण के बाद सेवा पुस्तिका सत्यापन कराने के लिए कोष लेखा बिलासपुर को भेजा जा रहा है। कोश लेखा और पेंशन कार्यालय बिलासपुर ने मौखिक रूप से कहा है कि उन्हें तीसरे समयमान की पात्रता नहीं है।
जबकि इसी नियम से रायपुर और सरगुजा संभाग कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। ज्ञापन सौंपते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे नियमानुसार कार्य कर रहे हैं और कोष व लेखा पेंशन विभाग से मौखिक नहीं बल्कि लिखित में जवाब दिया जाए कि मापदंड पूरा करने वाले कर्मचारियों को इसके पात्रता नहीं है। संघ के पधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिवस के भीतर उचित निर्णय लिए जाने को कहा है अन्यथा कार्यालय घेराव करने की चेतावनी दी है।ज्ञापन सौंपने वालों में जीआर चंद्रा,किशोर शर्मा, रामकुमार यादव ,आर के चंदवानी समेत अन्य लोग शामिल थे।