सरगना समेत तीन आरोपी पकड़ाए…कम्प्यूटर को खपाने तलाश रहे थे ग्राहक…पूछताछ में अन्य चोरियों का खुलासा

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— मस्तूरी पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान चोरी के आरोप में तीन आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े जाने के बाद तीनों आरोपियों ने बताया कि चोरी के सामान को अपने साथी के यहां छिपाकर रखा है। कम्प्यूटर खपाने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। एडिश्नल एसपी अर्चना झा बताया कि तीनों आरोपियों से चोरी की कीमती सामानों को बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की गयी है।

            एडिश्नल एसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया कि बीती रात मस्तूरी थाना प्रभारी डी.के.कुर्रे से मुखबिर से जानकारी मिली कि नई पल्सर गाड़ी से तीन लोग जयरामनगर में चोरी का कम्प्यूटर बेचने के लिए घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने तत्काल इसकी जानकारी पेट्रोलिंग पार्टी को दी। जानकारी मिलते ही पेट्रोलिंग पार्टी ने संदेहियों का पीछा किया। खैरा प्राथमिक स्कूल के पास नई पल्सर गाड़ी पर तीन सवाल लोग दिखाई दिए। रात्रि गश्त टीम ने तीनो संदेहियों को घेराबंदी कर धर दबोचा।

                          पकड़े गए तीनो आरोपियों को थाना मस्तूरी लाया गया। सघन पूछताछ के दौरान तीनों ने बताया कि तोरवा थाना क्षेत्र स्थित हेमूनगर में कृष्णा स्टूडियों से कम्प्यूटर की चोरी की। स्टूडियों से 2 कम्प्यूटर एक फोटो प्रिंटर, 2 हार्डडिस्क,चिप्स,केबल सेट पर हाथ साफ किया।

              पूछताछ के दौरान चोर गिरोह का सरगना नवनीत गेंदले ने बताया कि पकड़े जाने के एक दिन पहले देर रात्रि  चुचुहियापारा अन्नपुर्णा कालोनी में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। दो अलग अलग घरो से तीन नई सायकल को चोरी किया। कम्प्यूटर समेत तीनों सायकिलों को दोस्त के छिपाकर रखना बताया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की सभी सामानों को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा आरोपियों से चोरी में उपयोग हुए पल्सर को भी बरामद कर लिया है।

                एडिश्नल एसपी ने बताया कि 29 जुलाई को फोटो स्टूडियो संचालक ने चोरी की शिकायत तोरवा थाना में की थी।

                              अर्चना झा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के नाम मनोज कुमार गेंदले पिता शिवकुमार गेंदले निवासी गणेशनगर,मनोबह बंजारे पिता रामजी बंजारे निवासी चुचुहियापारा,अबाश सिंह पाटले पिता बालाराम पाटले निवासी गणेश नगर चुचुहियापारा है।

      आरोपियों के पास से पकड़े गए सामान की कीमत एक लाख रूपए से अधिक है। आरोपियों के खिलाफ धारा 457,380 के तहत कार्रवाई की गयी है।

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