सहायक शिक्षक सस्पैंड,अनधिकृत तौर पर स्कूल में अनुपस्थित रहने पर हुई कार्रवाई

Shri Mi
2 Min Read

धमतरी।जिला शिक्षा अधिकारी ने कुरूद विकासखण्ड के ग्राम आलेखुंटा की प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) पुरूषोत्तम लाल ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश में उक्त शिक्षक पर आरोप है कि उनके द्वारा मद्यपान की अवस्था में शाला आना, लम्बी अवधि तक बिना किसी सूचना के कार्य से अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहना पाया गया। साथ ही पूर्व में उक्त कृत्यों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुरूद के द्वारा निलंबित किया जा चुका है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने यहां क्लिक करे

             
Join Whatsapp Groupयहाँ क्लिक करे

इसके बाद फिर से शिकायतें प्राप्त होने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूद के द्वारा सहायक शिक्षक ध्रुव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया प्रतिवाद समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर तथा संबंधित बी.ई.ओ. की अनुशंसा व प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक (एलबी)  ध्रुव के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता व लापरवाही बरती जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 की सामान्य-2 की कण्डिका (1), (2) (3) एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेचा आचरण नियम 1965 के नियम 23 (ख) एवं (ग) का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत की गई है। निलंबित शिक्षक धु्रव का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मगरलोड रहेगा।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close