बिलासपुर। रेलवे अब आधे-अधूरे नाम से सीट बुक करवा कर रेलवे में यात्रा नहीं कर सकेंगे। आरक्षण काउंटर पर अब शार्ट स्पेलिंग वाले आरक्षण फार्म स्वीकार नही किया जायेगा। वह ई-टिकटिंग के जरिए आक्षण करवाते समय भी रेल यात्रियों को पूरा नाम एवं सरनेम लिखना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ रेलवे नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी।रेल टिकटो की काला बाजारी रोकने के लिए रेल प्रशासन के द्वारा आरक्षण नियमों को ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए एक नीति तैयारी की गयी है। रेलवे बुकिंग क्लर्को को आधे अधुरे नाम लिखे रिजर्वेशन फार्म स्वीकर नही करने के भी निर्देश दिये गये है।
आरक्षण फार्म में 02 भाषों में नाम भरने की सुविधा दी गई है। यदि किसी यात्री का नाम इससे बढ़ा है, तो उसे कम से कम शुरूआती नाम और सरनेम जरूर पूरा लिखना होगा। रेलवे स्टेशन में आकर आरक्षण करने वाले यात्रियों के साथ ही यह नियम आॅनलाइन बुकिंग कराने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा।
यह कदम इसलिए उठाया गया है कि रेलवे प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि आरक्षित रेलवे टिकटो की कालाबाजारी करने वाले दलाल एक या दो शाॅर्ट कैरेक्टर(ए.शर्मा या बी.शर्मा जैसे) के नाम से टिकट बुक करवाकर मिलते जुलते नाम वाले यात्रियों को बचे दिया जाता है। रेलवे प्रशासन के द्वारा सभी रेलवे यात्रियो से अनुरोध है कि अपनी यात्रा का आरक्षण करवाते समय रिजर्वेंशन फार्म में सभी यात्रियो का पूरा नाम भरे, ताकि रेल यात्रा के समय अनेक प्ररेशानियों से बच सके और रेलवे प्रशासन का सहयोग करे।