बिलासपुर— जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सख्त कदम उठाए जाने का फैसला किया है।अब सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर भी गाज गिरेगी। इतना ही नहीं दुकानों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यदि गलती की पुनरावृत्त होती है तो दुकान को बन्द करने की छूट खत्म हो जाएगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
जिला प्रशासन ने एक नोटिस जारी कर आम जनता से कोरोना प्रकोप से बचने बताए गए दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करने को कहा है। नोटिस पर स्पष्ट कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने और चेहरे ठीक से नहीं किए जाने पर 100 रूपए का जुर्माना लगेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 की 346(अ) के तहत 250 रूपए का पेनाल्टी लगायी जाएगी। सोशल डिस्टेंंसिंग और नहीं रखने पर 200 का जुर्माना देना होगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि दुकान संचालक,मास्क का उपयोग नहीं करता है। सोसळ डिस्टेंसिग के सिद्धान्तों पर अमल नहीं करता है तो उसके खिलाफ 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार गलती करने पर 1000 अर्थदण्ड देना होगा। यदि तीसरी बार ऐसा करते पकड़ा गया तो दुकान खोलने की छूट को समाप्त कर दिया जाएगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।