सीईओ नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

BHASKAR MISHRA

high_court_visualबिलासपुर–जिला सहकारी बैंक कर्मचारी नेता घनश्याम के रिट पिटिशन पर हाईकोर्ट ने अभिषेक तिवारी को सीईओ नियुक्ति कार्रवाई में को-वारेन्टो आर्डर जारी किया है। कोर्ट ने मामले में नाबार्ड,अपेक्स बैंक और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सीईओ अभिषेक तिवारी को जबाव देने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है।

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                      घनश्याम तिवारी कि याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक के सीईओ की भर्ती मामले में नोटिस जारी किया है। नाबार्ड, अपेक्स बैंक और सीईओ अभिषेक तिवारी को 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

                             कर्मचारी नेता अपनी याचिका में बताया कि अभिषेक तिवारी सीईओ की योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। उनके पास सीईओ के लिए निर्धारित आठ साल का अनुभव नहीं है। बावजूद इसके उन्हें नियमों की अनदेखी कर जिला सहकारी बैंक सीईओ बनाया गया। याचिका पर सुनवाई के दौरान अभिषेक तिवारी के वकील ने बताया कि वर्तमान सीईओ अपने पद से नीचे काम कर रहे हैं।

                              बावजूद इसके कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर सभी को जवाब पेश करने को कहा है।

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