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नईदिल्ली।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अगले महीने से आयकर स्थायी खाता संख्या– पैन के आवेदन और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। बोर्ड ने कहा है कि जिनके पास पैन और आधार नंबर है या जो आधार नंबर प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें पैन और आधार को जोड़ने के लिए आयकर प्राधिकरण को सूचित करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा है कि जिनके पास आधार नहीं है और वे इसे लेना भी नहीं चाहते उन्हें उच्चतम न्यायालय ने राहत देते हुए कहा है, उनका पैन फिलहाल रद्द नहीं किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कल कहा था कि आयकर अधिनियम की धारा 139 – ए ए संवैधानिक रूप से वैध है।