बिलासपुर।जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नाई दुकान, स्पा ,ब्यूटी पार्लर आदि जाने वालों को अपने घर से टावेल या कपड़ा ले कर जाना होगा। इसी तरह संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवार्य रूप से अपने संस्थान में सैनिटाइजर हाथ धोने का साबुन आदि रखें और इस्तेमाल करने के पहले कुर्सी को सैनिटाइज करें. इसके अलावा जो ग्राहक आ रहे हैं दुकान में उनको मास्क लगाकर आना होगा. उनके बारे में नाम पता मोबाइल नंबर आदि का रिकॉर्ड दुकानदारों को रखना होगा. इसी तरह यह भी कहा गया है कि दुकान संचालकों को कोरोनावायरस के संबंध में उसके संक्रमण को गंभीरता से लेते हुए सूचना या पोस्टर अपने दुकान के बाहर चस्पा करना होगा. सीजीवालडॉटकॉम न्यूज के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
वहीं वे सैलून के बाहर प्रतीक्षा कुर्सी नहीं रख पाएंगे. पान ठेला और गुटखा बेचने वालों को निर्देश दिया गया है कि मास्क लगाकर ही बिक्री करना है. और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है. खरीदी करने वालों को मास्क लगाकर आना होगा. किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति के लिए दुकान जिम्मेदार होंगे.