स्कूल टाइम में शिक्षकों के ऑफिस या बैंक जाने पर पाबंदी, DEO ने जारी किया आदेश

Shri Mi
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कांकेर।जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के समस्त प्राचार्यों एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि शालेय कार्य अवधि में कोई भी प्राचार्य अथवा शिक्षक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्य सामान्य कार्यों एवं डाक लेन-देन के लिए जिला कार्यालयों अथवा बैंको में अपनी उपस्थिति नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि शालेय अवधि के पश्चात ही उपरोक्त कार्यो को संपादित किया जावे। जिला शिक्षा अधिकारी टी.आर साहू ने यह भी निर्देशित किया है कि कोई भी शिक्षक अथवा शिक्षिका किसी भी प्रकार का आवेदन सीधे जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे।

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विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा प्राचार्य के माध्यम से ही आवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है। उन्होंने कहा है कि उक्त निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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