स्थानांतरित कर्मचारी-अधिकारियों को एकतरफा रिलीव करने का आदेश,ज्वाइन नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

Shri Mi
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रायपुर।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शनिवार को छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है।जिसमें वर्ष 2019 में स्थानांतरित किए गए अधिकारी व कर्मचारियों को एकतरफा भारमुक्त किए जाने की बात कही गई है।पत्र में उल्लेख है कि विभागीय आदेश जिनमें 27 जून, 13 अगस्त ,14 अगस्त और 23 अगस्त को अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं।उन आदेशों में स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जाएसीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे

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स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी 1 अक्टूबर से स्वमेव भार मुक्त माने जाएंगे। पत्र में उल्लेख है कि इस आदेश के परिपालन में स्थानांतरित स्थान पर अधिकारी व कर्मचारी द्वारा यदि उपस्थिति नहीं दी जाएगी तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश न्यायालय से स्थगन प्राप्त प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एन के खाखा द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। पत्र की कॉपी संभाग आयुक्त रायपुर, बिलासपुर,दुर्ग,बस्तर,सरगुजा संभाग को भी भेजी गई है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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