स्थानीय बेरोजगारों को सरकार का तोहफा…सामन्य वर्ग को नौकरी में 5 साल की छूट

BHASKAR MISHRA
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रायपुर,निरस्त,मंत्रालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मनोनयन ,नगरीय निकायों,नामांकित पार्षदों,बिलासपुर—छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर पदों की सीधी भर्ती में पांंच वर्ष की आयु सीमा बढाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब सरकारी पदों पर स्थानीय वर्ग का उम्मीदवार 40 साल की आयु तक आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अन्य विशेष वर्गों को छूट की प्रक्रिया यथावत रहेगी। लेकिन अधिकतम आयुसीमा 45 साल से अधिक नहीं होगी।समान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर सीधी भर्ती में पांच साल की छूट की अवधि को बढ़ा दिया है। अब स्थानीय बेरोजगार सामान्य वर्ग के युवक जिनकी आयु 35 साल से अधिक लेकिन 40 साल से कम है..सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

     मालूम हो कि छत्तीसगढ़ शासन ने 23 जनवरी 2017 को एक आदेश जारी कर प्रतियोगी और सीधी भर्ती में पांच साल की छूट दिया था। पांच साल की छूट सीमा साल 31 दिसम्बर 2018 में खत्म हो गयी। नई सरकार के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर सीधी भर्ती में पांच साल की छूट का एलान किया है। यह छूट साल 2023 तक रहेगी।

                           अब सरकारी और सीधी भर्ती के लिए स्थानीय और सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जिनकी आयु 35 से अधिक लेकिन 40 से कम हैं..आवेदन कर सकते हैं। शासन ने निर्देश दिया है कि अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट यथावत रहेगी। लेकिन अधिकतम 45 साल की आयु तक ही व्यवस्था लागू रहेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र में बताया गया है कि 1 जनवरी 2019 या इसके बाद जारी सभी विज्ञापनों में छूट का लाभ दिया जाएगा। लेकिन दिया जाने वाला छूट पुलिस विभाग में मान्य नहीं होगी।

 

           छूट दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके पहले शासन ने 23 जनवरी 2017 को एक आदेश जारी कर राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 35 को बढ़ाकर चालिस कर दिया था। समय सीमा खत्म होने के बाद शासन ने एक बार फिर 2023 तक सीधी भर्ती में पांच साल की अतिरिक्त आयु सीमा बढाने निर्देश दिया है।

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