स्वास्थ्य जांच हेतु बाहर निकलने वालों को चेक पोस्ट पर चिकित्सक द्वारा जारी टोकन दिखाना अनिवार्य, डॉक्टर द्वारा जारी पर्ची दिखाने पर ही मिलेगी दवाई

Chief Editor
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नारायणपुर-नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 27 जुलाई से 02 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने उक्त आशय के आदेश जारी कर दिये हैं। जिसमें स्वास्थ्यगत कारणों से अस्पताल जाने वालों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। आदेश में स्वास्थ्य जांच हेतु मरीजों के साथ 01 अन्य व्यक्ति को चिकित्सालय जाने की अनुमति होगी। चेक पोस्ट/जांच नाका को पार करते समय ऐसे व्यक्तियों का विवरण नाका प्रभारी द्वारा रजिस्टर में नोट किया जाएगा। चिकित्सालय में जांच/ईलाज हेतु आने वाले समस्त मरीजों को जांच करने वाले चिकित्सक द्वारा टोकन प्रदान किया जाएगा, जिसमें संबंधित के ईलाज की तिथी एवं समय अंकित होगा।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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चिकित्सालय से वापसी के दौरान उसी चेक पोस्ट/जांच नाका पर, चिकित्सालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदाय टोकन दिखाया जाकर एंट्री करवाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति चिकित्सालय जाने हेतु चेकपोस्ट पार करने के उपरांत वापसी में जांच पर्ची/टोकन को दिखाकर, रजिस्टर में एन्ट्री नही कराते हैं, तो यह प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन माना जाकर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

मेडिकल दुकान/दवाई की दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। परंतु जिला अस्पताल परिसर के 50 मीटर के दायरे के मेडिकल दुकाने 24 घंटे खुली रह सकेंगी। समस्त मेडिकल दुकानों के संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि दुकान पर आए किसी व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे रहे हों अथवा इन लक्षणों से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए दवा की मांग करने पर डॉक्टर द्वारा जारी दवा पर्ची के अनुसार ही दवा दिया जाना अनिवार्य है तथा बगैर डॉक्टर द्वारा जारी पर्ची के दवा नही दिया जाएगा। मेडिकल दुकानों में आने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 07781-252245 में दर्ज कराना अनिवार्य है।

सब्जी/फल/अण्डा दुकानों हेतु साप्ताहिक बाजार बखरूपारा, रामकृष्ण मिशन आश्रम के पास और बुधवारी बाजार स्थल पर लगेगा। वहीं थोक सब्जी, फल एवं अण्डा विक्रेताओं के वाहनों के नगरपालिका क्षेत्र में संचालन एवं थोक विक्रय हेतु प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक का समय एवं स्थान-साप्ताहिक बाजार स्थल, बखरूपारा नियत किया गया है। महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित् करना होगा नही करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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