स्वास्थ्य विभाग का संशोधित आदेश.. कोविड 19 में तैनात सभी कर्मचारियों की होगी जांच..कर्मचारियों में खुशी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— स्वास्थ्य विभाग संचालनालय  ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम को लेकर काम काज करने वाले चिकित्सकों और कर्मचारी स्टाफ के लिए पुराने आदेश में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार 7 और 14 दिन का कोरेण्टीन के अलावा कर्मचारियों की सेवा के आधार पर सेम्पलिंग कराने का निर्देश है। 

              जानकारी हो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड ओपीडी समेत वार्डों और आएशोलेशन वार्ड में सेवा दे रहे नर्सिंग स्टाफ चिकित्सक,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 7 और 14 दिन का कोरेण्टीन करने के साथ सेम्पल लेने का आदेश था। बाद में संचालक चिकित्सा शिक्षा ने 13 जून को पत्र जारी कर कोविड 19 के तहत सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 3 दिन के अवकाश के बाद  कार्य में उपस्थिति होने को कहा । आदेश में स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना सेम्पलिंग कराने का कोई निर्देश नही था।
 
               नए आदेश का प्रदेश समेत बिलासपुर में 11 जून  को सिम्स कर्मचारियों ने विरोध किया। प्रबंधन से कोविड 19 में मानव संसाधन के गाइड लाइन के अनुसार सेवा दे चुके नर्स और  चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेम्पल लेने के साथ 14 दिन के लिए कोरेण्टाईन करने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा संचालक ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सेम्पलिंग करवाने का आदेश दिया।  कर्मचारी नेता रविन्द्र तिवारी ने बताया कि संशोधित आदेश के तहत  दो दिनों में 12 नर्सों का सेम्पल लिया गया है।  प्रतिदिन 6 स्वास्थ्य कर्मियों की सेम्पल जांच के लिए रायपुर भेजा जाएगा।
 
         संचालक चिकित्सा शिक्षा के नए आदेश में सभी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षकों,प्रभारी अधिकारी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को निर्देश दिया गया है कि 7 और 14 दिन का कोरेण्टीन किया जाए। सभी का सेवा के आधार पर सेम्पलिंग कराने को भी कहा गया है।
 
           छत्तीसगढ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष ओ पी शर्मा ,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष रविन्द्र तिवारी ,महामंत्री आलोक मिश्रा और अन्य सभी पदाधिकारियों ने संचालक चिकित्सा शिक्षा को धन्यवाद दिया है।
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