हत्या का अंतिम आरोपी भी पकड़ाया.. 4 महीने से था फरार..घेराबन्दी के बाद सिरगिट्टी स्थित घर से हुआ गिरफ्तार

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-  पुलिस ने बंधक बनाकर मारपीट करने और हत्या के आरोप में चार महीने पहले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने चार महीने पहले मृतक और उसके चचेरे भाई को बंधक बनाकर रात भर पीटा। मामला पुरानी रंजीश और पैसे के लेने देन को लेकर था। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गयी। इसके बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के शव को धमनी गावं किनारे रोड में फेक दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि हत्या के आरोपी का नाम लक्की नायडू पिता रामधनी नायडू है। महिमा नगर सिरगिट्टी क्षेत्र का रहने वाला है। 
 
               सिरगिट्टी पुलिस के अनुसार डबरीपारा निवासी आकाश बंजारे पिता रिधराम बंजारे उम्र 19 साल सिरगिटटी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि युवराज खरे पिता दिलहरण खरे उम्र 15 वर्ष को मुकेश लाउत्रे और उसके साथियों ने मारपीट के दौरान मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद युवरात के शव को ग्राम धमनी के पास रोड किनारे फेक दिया हैं। 
 
           मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल ना केवल रिपोर्ट दर्ज किया। बल्कि सघन जांच पड़ताल के दौरान 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। जबकि मामले का मुख्य आरोपी फरार होने में काययाब हो गया। बावजूद इसके इस दौरान फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी।
 
       इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि आरोपी लक्की नायडू पिता रामधनी नायडू पुलिस से बचने घर में छिपा है। खबर मिलते ही पुलिस ने घेरबान्दी कर लक्की को धर दबोचा।  पूछताछ में आरोपी ने बताया कि युवराज खरे से उसकी पुरानी रंजीश थी। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद भी था। आरोपी ने जानकारी दी कि घटना की रात मृतक युवराज और उसके साथी आकाश को बंधक बनाकर मारा पीटा। मारपीट के कारण युवराज की मौत हो गयी। पुलिस को गुमराह करने के लिये शव को मृतक को एक्टीवा के साथ ग्राम धमनी स्थित रोड किनारे फेक दिया।
 
               सिरगिट्टी पुलिस के अनुसार युवराज की मौत के अन्य आरोपियों अभिजित लाल उर्फ बिक्कु, अभिषेक लाल उर्फ लक्की, हरिश चौहान, मुकेश लाऊत्रे को न्यायालय में पेश किया जा चुका है।  फरार आरोपी लक्की उर्फ खेबडा नायडु पिता रामधीन नायडु उम्र – 19 साल को महिमानगर स्थित उसके घर की घेराबन्दी मुखबीर सूचना पर गिरफ्तार किया गया है।
    
                        लक्की नायडू समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा  302, 342, 323, 294, 393, 394, 397, 201,148,149 के तहत कार्रवाई की गयी है।
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