रायपुर।संचालनालय कोष लेखा और पेंशन की ओर से सभी जिला कोषालय अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें समय सीमा के अंदर वेतन देयक कोषालय में जमा और भुगतान करने की बात कही है।पत्र में उल्लेख है कि वित्त निर्देशानुसार सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय में वेतन देयक देयता तिथि से पांच कार्य दिवस पहले जमा करना है।और महीने के अंतिम दो कार्य दिवसों में कोषालय द्वारा भुगतान किया जाना है।cgwall.com के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
प्रायः देखा जा रहा है कि आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा समय सीमा के अंदर वेतन देयक जमा न किया जाकर देर से प्रस्तुत किया जाता है।फलस्वरूप भुगतान में देरी होती है।और साथ ही CPS अभीदाताओं को अंशदान पर प्राप्त होने वाले ब्याज से भी वंचित होना पड़ता है।
अतः आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय में वेतन देयक देयता तिथि से पांच कार्य दिवस पूर्व जमा करने के लिए कलेक्टर की ओर से निर्देश प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर की ओर से निर्देश प्रसारित करने के बाद भी यदि आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा समय सीमा के अंदर वेतन जमा नहीं किया जाता तो कलेक्टर की अनुमति के बाद ही वेतन देयक स्वीकार किया जाए।