हाईकोर्ट का आदेश..जोगी को प्रमाणिक सत्यापित प्रतिलिपि पाने का अधिकार

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—हाईकोर्ट ने जोगी की जाति मामले में सुनवाई करते हुए जरूरी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छानबीन समिति मांग किए जाने पर अजीत जोगी को जाति सम्बधित प्रमाणिक दस्तावेज की सत्यापित प्रति अवलोकन के लिए उपलब्ध कराए।

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                  जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो  की जाति सम्बंधित सुनवाई में उच्च न्यायालय ने कहा कि अजीत जोगी को अधिकार है कि छानबीन समिति की तरफ से पेश कार्यवाही सम्बंधित दस्तावेज को देख सके। 

               बताते चलें कि जोगी हाईकोर्ट में छानबीन समिति के खिलाफ चुनौती पेश कर जोगी ने बताया कि समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ काम कर रही है। जाति मामले में कार्रवाई के लिए पेश दस्तावेज को अवलोकन के लिए नहीं दिया गया।

                       मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन के सभी तर्कों को ख़ारिज करते हुए कहा कि जोगी को न केवल दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने का पूरा अधिकार है। बल्कि शासन जोगी को प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध करवाए। 

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