हाईकोर्ट का आदेश…वेतनबृद्धि के साथ विभाग को करना होगा पेंशन भुगतान…

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—हाई कोर्ट ने 30 जून को रिटायर कर्मचारियो को रिटायरमेंट के एक दिन बाद 1 जुलाई से लागू होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया है। फैसला वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारियों की याचिका की सुनवाई के बाद आया है।
 
          याचिकाकर्ता रायपुर निवासी जेजी बेरिहा, पी चंद्रशेखर नायडू समेत अन्य वन विभाग से 30 जून 2017 और 2010 में रिटायर हुए है। वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होने के ठीक एक दिन पहले रिटायर होने के कारण इन्हें वेतन बृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा था।
 
         याचिकाकर्ताओं ने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि पिछले वेतन से ही पेंशन का निर्धारण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान ने बताया कि याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक पूरा एक वर्ष सेवा में रहे। इसलिए जरूरी है कि नियमानुसार वेतनबृद्धि के बाद पेंशन में लाभ दिया जाए।
 
          हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया कि सभी को वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए इसके बाद बड़े वेतन पर पेंशन निर्धारण कर समग्र भुगतान किया जाए।

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