अब हाईकोर्ट की एडवायजरीः अर्जेन्ट मामलों की होगी सुनवाई..पक्षकारों की अनुपस्थिति मे खारिज नहीं होंगे केस..

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— राज्य स्वास्थ्य विभाग और सुप्रीम कोर्ट की एडवायजरी के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ताजा हालात में सिर्फ अर्जेट मामलों की ही सुनवाई होगी। यह निर्णय हाईकोर्ट में फुल बेंच की बैठक में चीफ जस्टिस की अध्यछता मे लिया गया है।
 
             मुख्यन्यायाधीश ने फुल बैंच की बैठक मे बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य विभाग समेत सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जारी किया है। उच्च न्यायालय को भी जरूरी निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट में काम काज किया जाए।
 
         फुल बैंच ने बताया कि अर्जेन्ट मामलों में ज़मानत और अंतरिम राहत के मामले शामल हैं। सीमित बेंच बनाकर सुनवाई होंगी। साथ ही साथ राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है की हाई कोर्ट मे स्थित हॉस्पिटल मे सभी सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।
 
             वकीलों को भी निर्देश दिया गया है कि पक्षकार  को कोर्ट मे ना बुलाएं। जब तक कोर्ट निर्देशित ना करें। मामले की सुनवाई के समय ही सम्बंधित वकील उपस्थित होगा। कोर्ट परिसर को रोज साफ सुथरा रखा जाएगा। कोर्ट के कैंटीन को भी साफ रखा जाए।  विदेशी लोगो का हाई कोर्ट मे प्रवेश निषेध रहेगा।
 
               इसके अलावा हाईकोर्ट ने जिला न्यायलय के लिए एडवाइजरी जारी की है। बताया गया कि  पक्षकारों को जिला कोर्ट मे उपस्थिति मे छूट प्रदान की जाए। परिसर मे आने वाले वकीलों और अन्य की जाँच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। परिसर को साफ सुथरा रखना होगा। प्रकरणों को वकीलों या पक्षकारों की अनुपस्थिति मे ख़ारिज नहीं किया जाएगा।
 
             हाईकोर्ट फुल बैंच ने स्प्षट किया कि ताजा सूरते हाल में जेल से ही कैदियो की सुनवाई होंगी। अंतिम सुनवाई के लिए लिखित बहस दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र व्यवस्था करें कि सभी की थर्मल स्कैनर से जाँच हो।
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