हाईकोर्ट ने किया कलेक्टर आदेश को निरस्त

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर— हाईकोर्ट बिलासपुर ने रेडी टू ईट वितरण मामले में बलौदाबाजार कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया है। गृह लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का आदेश नियमानुसार नहीं है। महिला स्वसहायता समूह के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

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                      बलौदा बाजार जिले की गृह लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह की याचिका सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया है। महिला स्वसहायता समूह प्रमुख ने बताया कि बलौदा बाजार जिले के बिलाईगढ़ क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में रेडी टू ईट का वितरण किया जाता है। पोषण आहार में शासन के निर्देशों और पोष्टिकता का पूरा ख्याल रखा जाता है।

                                           बावजूद इसके बलौदा बाजार कलेक्टर ने बिना कारण बताए गृह लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह को रेडी टू ईट सप्लाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जबकि इसके पहले ना तो नोटिस दी गयी और ना ही किसी प्रकार की जांच ही हुई। कलेक्टर आदेश में प्रतिबंध के कारणों को भी नहीं बताया गया।

            हाईकोर्ट ने महिला स्वसहायता समूह की याचिका को सुनने के बाद कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। महिला स्वसहायता समूह ने इसे जीत बताया है।

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