हाईकोर्ट ने खबर पर किया शासन को तलब

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर—हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ संदिग्ध दुष्कर्म के एक मामले को गंभीरता से लिया है। एक अंग्रेजी दैनिक अख़बार की समाचार में छपी खबर को कोर्ट ने गंभीरता से स्वतः संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में शपथपत्र के साथ जवाब देने को कहा है।

                  मालूम हो कि रायपुर के रेलवे ठेकेदार कृष्णकांत बिहारी का दुर्ग के कुम्हारी में खेत है। जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी ठेकेदार ने ओडिशा के एक व्यक्ति को सौंपी थी। एक दिन ठेकेदार अपने परिवार के साथ खेत पर पहुंचा और रायपुर में मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम में मदद के बहाने ओडिशा निवासी की नाबालिक बेटी को अपने साथ लाया। हफ्तेभर बाद ओडिशा निवासी की बेटी दुर्ग पहुंची तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आयी। कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी।

                     नाबालिग के परिजनों ने एक महीने बाद खमतराई थाने में पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। इस बीच मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण पीड़िता के परिजनों ने बेटी के साथ गलत होने की संभावना जाहिर की।

                     इसी दौरान एक अंग्रेजी दैनिक में पिछले 8 मार्च को मामले से संबंधित एक ख़बर छपी थी। जिसे पढ़कर हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से एक हफ्ते के भीतर शपथ पत्र के साथ जवाब-तलब किया है।

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