हाईकोर्ट से सरकार को नोटिस….आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई…अब दस दिनों बाद होगी बहस

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ वेदप्रकाश सिंह ठाकुर और आदित्य तिवारी की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू के कोर्ट में हुई। शासन की तरफ से महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने की है।
                 वेदप्रकाश और आदित्य तिवारी की आरक्षण के खिलाफ याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दोनों ने प्रदेश में 82 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का विरोध किया है। आदित्य ने अपनी याचिका में बताया है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है।
              मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश पी.पी.साहू की डबल बेंच कोर्ट ने तात्कालिक राहत नहीं देते हुए शासन को जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अगली सुनवाई दस दिनों के बाद नीयत तारीख को किया जाएगी।
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