हाथों हाथ भिजवाया कानूनी नोटिस…जोगी की धन सिंह को चेतावनी….माफी मांगों या फिर करोड़ रूपए मानहानि दो

BHASKAR MISHRA
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रायपुर—  पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने धनसिंह कंवर को अवमानना का कानूनी नोटिस भेजा है। जोगी ने एक करोड़ रूपये का दावा करते हुए सिविल न्यायालय और इंडियन पेनल कोड के तहत कार्यवाही करने का नोटिस भी थमाया है।
                         जोगी की तरफ से भेजा गया नोटिस कोड़ाझार निवासी धन सिंह के नाम से है। नोटिस में कहा गया है कि सूचित हो कि 31 अगस्त को 2019 को दैनिक समाचार पत्र  में प्रकाशित समाचार के अनुसार आपने कंवर सभा की कोई बैठक ली है। बैठक की अध्यक्षता धीरपाल सिंह कंवर ने किया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि कंवर समाज ने मुझे बहिष्कृत किया है।
                        31 अगस्त 2019 को भाई बहू स्व. जमीला पैकरा के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुआ। लगभग तीन-चार हजार कंवर समाज के लोग कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान धीरपाल सिंह कंवर भी मौजूद थे। उपस्थित मीडियाकर्मियों ने कंवर समाज के प्रमुख लोगों के बयान लिये। बाद में टेलीविजन के विभिन्न चैनलों में प्रदर्शित किया गया। प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किया गया।
                 नोटिस में भी यह भी बताया गया है कि मौके पर मौजूद लोगों के सामने धीरपाल सिंह कंवर ने बयान दिया कि धनसिंह कंवर ने उनसे जबरिया पंजी पर हस्ताक्षर कराया था। पत्र पत्रिकाओं में बहिष्कार का झूठा समाचार प्रकाशित करवाया। ऐसे समाचार के प्रकाशन से मेरी अवमानना हुई है। मैं न केवल कंवर और  अन्य आदिवासी समाज का प्रतिष्ठित नेता नहीं हूँ। लेकिन पूरे राष्ट में मुझे पिछले 35 सालों से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध राजनैतिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।  पूरे राष्ट्र में लाखों लोग मुझे सम्मान और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं।
                        चूकि झूठा, बेबुनियाद और शरारतपूर्णबयान पूरे देश के अधिकांश क्षेत्रों में या तो टेलीविजन पर दिखाया गया या समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। स्पष्ट रूप से मेरी सामाजिक और राजनैतिक प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची है। यह कृत्य इंडियन पेनल कोड की धारा 499 और धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
               नोटिस प्राप्ति के एक माह के अन्दर सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगकर उसे प्रमुखता से प्रकाशित कराएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं कानूनी नोटिस के माध्यम से सूचित कर रहा हूं कि सक्षम न्यायालय के सामने आपके खिलाफ एक करोड़ रूपये की मानहानि का दावा दायर करूंगा।
                 माफी नही मांगने पर सिविल प्रकरण के अतिरिक्त इंडियन पेनल कोड की धारा 499 और धारा 500 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज कराऊंगा। इसमें जेल की सजा का प्रावधान है। यह पत्र मैं अपने अधिकृत निजी सहायक सत्यनारायण जायसवाल निवासी पेण्ड्रा के माध्यम से हाथों हाथ भिजवा रहा हूं। जिसकी पावती भी उन्हीं के माध्यम से मुझे भिजवायें।
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