होटल आनंदम,बाफना लॉन और ग्रीन पॉम पेड क्वारेंटीन सेंटर,ईरागांव और धनोरा कंटेन्मेंट जोन घोषित

Shri Mi
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कांकेर।घरेलू उड़ान, सड़क, रेल मार्ग से पहुंच रहे व्यक्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा एसओपी निर्धारित किया गया है, जिसमें 14 दिवस पेड क्वारेंटीन की अनिवार्यता शामिल है। शासन द्वारा जारी एसओपी में पेड क्वारेंटीन सेंटर की व्यवस्था के प्रावधान के तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा होटल आनंदम, होटल बाफना लॉन और होटल ग्रीन पॉम को पेड क्वारेंटीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें निर्धारित दर पर यात्रीगण को रूकने की सुविधा होगी।दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत ईरागांव निवासी एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान ने क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय हाई स्कूल ईरागांव के 01 किलो मीटर के परिधि को कंटेन्मेंट जोन तथा बाद के 02 किलो मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

             
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 कंटेन्मेंट जोन के अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेन्मेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेन्मेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तथा क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यत पूर्णतः बंद रहेंगें। कंटेन्मेंटर जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए पृृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगे। प्रभारी अधिकारी के अनुमति उपरांत कंटेन्मेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर पहुंॅच सेवा के माध्यम से उचित दरों पर की जा सकेगी।

कंटेन्मेंट जोन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जॉच आदि की आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेगी। कंटेन्मेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौपे गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत धनोरा के आश्रित ग्राम भीमाडीह निवासी दो व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धनोरा के 01 किलो मीटर के परिधि को कंटेन्मेंट जोन तथा बाद के 02 किलो मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।  
कंटेन्मेंट जोन के अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेन्मेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेन्मेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तथा क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यत पूर्णतः बंद रहेंगें। कंटेन्मेंटर जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए पृृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगे। प्रभारी अधिकारी के अनुमति उपरांत कंटेन्मेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर पहुंॅच सेवा के माध्यम से उचित दरों पर की जा सकेगी। कंटेन्मेंट जोन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जॉच आदि की आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेगी। कंटेन्मेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौपे गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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