बिलासपुर। इस बार जिले के शहरी इलाकों के लोग नए साल के स्वागत में पटाखे- आतिशबाजी नहीं चला सकेंगे। जिला कलेक्टर-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगा दी है।
अधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में नगरीय क्षेत्रों में पटाखे जलाये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
नववर्ष के उपलक्ष्य में आम नागरिकों द्वारा पटाखे व आतिशबाजी किये जाने की संभावना तथा उसे होने वाले वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.दयानंद एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिलासपुर जिले के सभी नगरीय निकायों में 31 दिसंबर को पटाखे व आतिबाजी का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।