1 जुलाई से बदल जाएगा रेलवे के तत्काल टिकट का नियम

Shri Mi
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अब ट्रेन की तत्काल टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे 50% पैसा रिफंड करेगा। ये नियम 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। रेल मंत्रालय 1 जुलाई से कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें पेपरलेस टिकटिंग और कन्फर्म टिकट देना भी शामिल है। नए नियमों के मुताबिक चलती ट्रेन में आरएसी टिकट को भी कंफर्म माना जाएगा। फिलहाल तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। आईआरसीटीसी द्वारा इस समय सिर्फ अंग्रेजी भाषा में टिकट जारी की जा रही हैं। 1 जुलाई से यात्रियों को कई भाषाओं में टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भाषा का चुनाव करना होगा।

रेलवे के नियमों के मुताबिक अनारक्षित, आरएसी और वेटिंग टिकट कैंसिल कराने पर अनारक्षित (सेकेंड क्लास) पर 30 रुपये का चार्ज लगता है। वहीं सेकेंड क्लास (आरक्षित) और अन्य टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपये का चार्ज लगता है। ट्रेन के समय से 48 घंटे पहले तक आरक्षित टिकट कैंसिल कराने पर फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास पर 240 रुपये, सेकेंड एसी और फर्स्ट क्लास पर 200 रुपये का चार्ज लगता है। वहीं 48 घंटे पहले तक थर्ड एसी, एसी चेयरकार और थर्ड एसी इकोनॉमी टिकट को कैंसिल कराने पर 120 रुपये का चार्ज लगता है। इसके अलावा 48 घंटे पहले तक सेकेंड स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर 120 रुपये का चार्ज लगता है। वहीं सेकेंड क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपये का चार्ज लगता है।

1- ट्रेन आने के समय से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 25 फीसदी चार्ज लगता है। इसमें एक शर्त है कि यह 25 फीसदी या फिर 48 घंटे पहले तक के चार्ज में से जो भी ज्यादा होगा वही चार्ज लगेगा।
2- ट्रेन आने के समय से 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 50 फीसदी चार्ज लगता है। इसमें एक शर्त है कि यह 50 फीसदी या फिर 48 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाले चार्ज में से जो भी ज्यादा होगा वही चार्ज लगेगा।
3- अगर कोई ट्रेन के निर्धारित समय से 4 घंटे पहले अपने टिकट को कैंसिल कराता है तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।
4- आरएसी टिकट कैंसिल कराने के लिए ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर कैंसिलेशन चार्ज काटने के बाद रिफंड वापस मिल जाएगा।
5- अगर आपके पास ई-टिकट है और अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो इसके लिए टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपका रिफंट अपने आप अकाउंट में आ जाएगा। वहीं काउंटर टिकट का रिफंड काउंटर से ही मिलेगा।
6- अगर आपके पास ई-टिकट है और वेटिंग में है। तो आप उससे यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर वेटिंग में ई-टिकट लेकर यात्रा करेंगे तो आपको बिना टिकट माना जाएगा। वेटिंग वाला ई-टिकट अपने आप कैंसिल हो जाता है और उसका पैसा उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जिससे टिकट बुक किया गया था।

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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