31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी, इन स्टेप्स से करें लिंक नहीं तो होगा भारी नुकसान

Shri Mi
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नई दिल्ली. How To Link Aadhaar Card With PAN: आयकर विभाग ने सभी नागरिकों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने में असफल होते हैं, आप आयक रिटर्न नहीं भर सकेंगे. यहां तक कि अगर आप आयकर स्लैब के तहत नहीं आते हैं, तो आपको पैन-आधार लिंक करना होगा नहीं तो आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर और SMS की मदद से लिकं कर सकते हैं. सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

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How To Link PAN Aadhaar via Website: आयकर विभाग की वेबसाइट से पैन आधार कैसे लिंक करें

  • सबसे पहले आप आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • वेबसाइट के होमपेज पर ही बायीं ओर Link Aadhar पर क्लिक करें.
  • अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए.
  • एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा.
  • इसके बाद दिख रहे कैप्चा कोड को टाइप करें.
  • अगर सभी डीटेल्स ठीक होंगी तो सफलतापूर्वक आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा.
By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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