रायपुर—-लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन ने एक आदेश जारी कर तत्कालीन बगीचा विकासखण्ड के तत्कालीन बीईओ को निबंबित कर दिया है। इसके अलावा रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक ने संकुल समन्वयक रोहित वर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का दोषी मानते हुए सस्पेन्शन का आदेश थमाया है।
लोक शिक्षण संचाललनायक ने मध्यान्ह भोजन योजना स्व सहायता समूह की लिखित शिकायत पर जशपुर स्थित बगीचा विकासखण्ड के तत्कालीन बीईओ के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। डीपीआई सुनील जैन ने बगीचा विकासखंड के तत्तकालीन बीईओ मनीराम यादव को निलंबित कर दिया है। स्व सहायता समूह के सदस्यों ने मनीराम यादव के खिलाफ अपनी शिकायत पर बताया था कि बिल पर 8 प्रतिशत कटौती की जाती है। शिकायत के बाद तत्काल मनीराम को हटाया गया। वर्तमान में मनीराम यादव शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय दुलदुला के सिमड़ा में व्याख्याता है।आदेश के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
एक अन्य मामले में रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक कुमार ने आदेश में संकुल समन्वयक को सस्पेन्ड कर दिया है। जानकारी के अनुसार बलौदा बाजार जिले के सिमगा स्थित खपराडीह संकुल समन्वयक रोहित वर्मा को सोशल मीडिया में अनैतिक व्यवहार करना पाया गया है। जांच में संकुल समन्वयक रोहित वर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका 3 (1 ) और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण नियम 1966 की कंडिका 9( 1) के तहत दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संयुक्त संचालक ने निलंबित किया है। आदेश में बताया गया है कि निलंबन के दौरान रोहित वर्मा को निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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