जोगी पिता पुत्र को अग्रिम जमानत… अभी नहीं होगी गिरफ्तारी..थाने में दर्ज है FIR

BHASKAR MISHRA
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Ajit Jogi, Janta Congress Chhattisgrah, Mayawati, Bsp, Chhattisgarh,
बिलासपुर—हाईकोर्ट ने अंतागढ़ टेपकाण्ड मामले में मरवाही विधायक और पूर्व विधायक को अग्रिम जमानत पर मुहर लगाया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अजीत और अमित जोगी ने खुशी जाहिर की है। कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया है। 
 
           बहुचर्चित अंतागढ़ विधायक खऱीद फरोख्त से सम्बधित टेपकाण्ड मामले में छजकां सुप्रीमो अजित जोगी और छजका अध्यक्ष अमित जोगी को हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत दे दी है। जानकारी हो कि राज्य सरकार ने अंतागढ मसले को लेकर एसआई का गठन किया है। मामले को लेकर पंडरी थाना में अपराध दर्ज भी कराया गया है। 
 
           पंडरी थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार मंतुराम पवार, डॉ पुनित गुप्ता, अजित जोगी, अमित जोगी राजेश मूणत को आरोपी बनाया गया था। एफआईआर रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक की शिकायत पर हुई है। गिरफ्तारी से बचने और एफआईआर हटाने को लेकर अजीत जोगी और अमित जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
 
                  अजीत और अमित जोगी की अग्रिम ज़मानत याचिका लंबे समय से लंबित थी। जस्टिस अरविंद चंदेल ने प्रकरण में अजित जोगी अमित जोगी को अग्रिम ज़मानत दे दी है।
 

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