धमतरी। 9 साल पूर्व मगरलोड जनपद पंचायत में हुए शिक्षाकर्मी भर्ती गड़बड़ी मामले में कुरूद के प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय कुरूद ने 11 शिक्षाकर्मियों को ढाई-ढाई साल की सजा दी है। आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णकुमार साहू ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। आरटीआई से हासिल दस्तावेज के आधार पर 8 साल पहले शिकायत की थी। इसकी जांच के बाद मगरलोड थाने में चारसौबीसी व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
इस मामले में न्यायाधीश महेश बाबू ने आरोप को सही पाते हुए सभी 11 शिक्षाकर्मियों को धारा 420 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड, धारा 467 के तहत 2 वर्ष 6 माह कठोर कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 468 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड और धारा 471 के तहत 1 वर्ष कठोर कारावास व 500 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिन 11 लोगों ने फर्जी दस्तावेजों से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की नौकरी पाई थी, उनमें मनोज कुमार सिन्हा, शिवकुमार सोनकर, देवेंद्र कुमार साहू, गीता साहू, योगेश कुमार साहू, देवबती साहू, बसंत पटेल, टेमन लाल विश्वकर्मा, सुबोध साहू, हीरालाल साहू, तोरण सिन्हा शामिल हैं। मगरलोड जनपद पंचायत में भी विज्ञान एवं कला विषय के लिए 211 पदों पर भर्ती हुई थी।