11 शिक्षा कर्मियों को ढाई – ढाई साल कैद की सजा, फर्जी दस्तावेजों पर कर रहे थे नौकरी

Shri Mi
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इस मामले में न्यायाधीश महेश बाबू ने आरोप को सही पाते हुए सभी 11 शिक्षाकर्मियों को धारा 420 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड, धारा 467 के तहत 2 वर्ष 6 माह कठोर कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 468 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपए अर्थदंड और धारा 471 के तहत 1 वर्ष कठोर कारावास व 500 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिन 11 लोगों ने फर्जी दस्तावेजों से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की नौकरी पाई थी, उनमें मनोज कुमार सिन्हा, शिवकुमार सोनकर, देवेंद्र कुमार साहू, गीता साहू, योगेश कुमार साहू, देवबती साहू, बसंत पटेल, टेमन लाल विश्वकर्मा, सुबोध साहू, हीरालाल साहू, तोरण सिन्हा शामिल हैं। मगरलोड जनपद पंचायत में भी विज्ञान एवं कला विषय के लिए 211 पदों पर भर्ती हुई थी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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