117 सूखा प्रभावित तहसील के किसानो को राहत

cgwallmanager
2 Min Read

cgLogoबिलासपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की घोषणाओं पर त्वरित अमल करते हुए 117 सूखाग्रस्त तहसीलों में जल संसाधन विभाग ने सिंचाई टैक्स माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी है, वहीं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने किसानों को भू-राजस्व की छूट प्रदान करने का आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम 1931 के प्रावधानों के तहत प्रदेश की 117 सूखाग्रस्त तहसीलों में चालू वर्ष 2015-16 के दौरान खरीफ फसलों के सिंचाई टैक्स (जल-कर) को माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जल संसाधन विभाग द्वारा यह अधिसूचना यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी की गई है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                                              राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने क्रमशः 16 सितम्बर, 3 नवम्बर और 26 नवम्बर को जारी अलग-अलग आदेशों में कुल 117 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।  जल संसाधन विभाग ने इन आदेशों का उल्लेख करते हुए 17 दिसम्बर को जारी अपनी अधिसूचना में जल कर की राशि को माफ करने की घोषणा की है। इसी तारतम्य में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने मंत्रालय (महानदी भवन) से 21 दिसम्बर को जारी आदेश  में  इन तहसीलों के किसानों को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 144 के तहत कृषि भूमि पर वर्ष 2015-16 के लिए अधिरोपित भू-राजस्व की छूट प्रदान कर दी है। जिला बिलासपुर में बिल्हा, बिलासपुर, मस्तुरी, पेण्ड्रारोड, मरवाही और पेण्ड्रा सूखाग्रस्त  तहसीलों में किसानों को सिंचाई टैक्स माफी और भू-राजस्व की छूट मिलेगी।

close