16 कैदियों को अन्तरिम जमानत.. जिला सत्र न्यायालय का फैसला..कुल 103 कैदियों की खुली किस्मत

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-जिला सत्र न्यायालय ने आज विधि प्राधिकरण के चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल कुन्दर सिंह क्षत्रीऔर सहायक कृष्ण कुमार पाण्डेय की पैरवी पर 16 बंदियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा है। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर अब तक चिन्हांकित 103 कैदियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है।
 
             जानकारी हो कि प्रदेश में इस समय कोरोना का प्रकोप है। कमोबेश देश दुनिया भी इस महामारी से अछूता नहीं है।मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष  और जिला सत्र न्यायाधीश एनडी तिगाला ने  त्वरित कार्रवाई की।  100 बंदियों को चिन्हाकित किया गया। चिन्हांकित कैदियों को न्यायिक रिमांड पर 30 अप्रैल तक अंतरिम जमानत पर छोड़ने आवेदन पेश किया गया। 
 
                  इसी क्रम में आज यानि शनिवार को कुल 16 अभियुक्तों को  अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया। इस तरह अब तक चार चरणों में कुल 103 कैदियों को 30 अप्रैल तक अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है।
 
            चार अप्रैल को अन्तरिम जमानत पर रिहा किए गए कैदियों के नाम विक्रम गंधर्व, राजा वर्मा, संजय उर्फ विजय,  बोधा उर्फ रामनारायण, शत्रुघ्न वर्मा, राहुल मसीह, दीपक दास, मानिकपुरी सुरेंद्र विश्वकर्मा, साहिल खान, हीरा दास  सोनवानी ,राजाराम उर्फ लोकेश वैष्णव, मोहम्मद जावेद अख्तर ,रामनिवास उर्फ गुड्डू यादव और मोहम्मद प्यार उर्फ छोटू खान है। 
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