प्रशासन का निर्देश..8 फिट से अधिक नही होगी मूर्ति..दुर्गोत्सव में करना होगा निर्देशों का पालन

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आगामी महीने में त्योहार को ध्यान में रखते हुए कोरोना गा़इड लाइन जारी किया है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि संभावना जाहिर की जा रही है कि आगामी माह में कोरोना पाजीटिव प्रकरणों की संख्या में इजाफा से इंकार नहीं किया जा सकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य है। 

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               जारी निर्देश में बताया गया है कि दुर्गा पूजा का पर्व आने वाला है। कोरोना गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फिट हो सकती है। मूर्ति पीओपी की हो सकती है। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 वर्गफिट से अधिक नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्गफिट का खुला स्थाना होना जरूरी है।

                   मंदिर में ज्योति प्रज्ज्वलन किया जा सकेगा। लेकिन किसी एक समय में मंडप और मंडप के सामने भक्तों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होना चाहिए।इस दौरान सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। लेकिन कन्टेनमेनेट जोन में पंडाल या मूर्ति स्थापित नहीं किया जाएगा।

               पढ़ें त्योहार के मद्देनजर खासकर दुर्गोत्सव के लिए प्रशासन से जारी गाइड लाइन

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