18+ टीकाकरणः हाईकोर्ट के आदेश को अमित जोगी ने बताया न्याय की जीत, सभी वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू होने की जताई उम्मीद

Chief Editor
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रायपुर/ बिलासपुर । हाई कोर्ट की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया गया है, जिसके तहत प्रदेश में टीकीकरण अभियान रोक दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ( ज़े ) के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से न्याय की ज़ीत हुई है। उन्होने उम्मीद ज़ताई है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब सभी वर्ग कोे लोगों को टीका लगाने का अभियान जल्द ही शुरू करेगी ।

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित ज़ोगी की याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण रोकने के फ़ैसले को ग़लत और अनुचित ठहराते हुए कहा कि “सरकार को जनता के जीवन की रक्षा के लिए हर मिनट में अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने का प्रयास करना चाहिए।” सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कोर्ट ने सरकार को 1/3 के अनुपात में अंत्योदय, BPL और APL के तीनों आर्थिक-वर्गों के लोगों का टीकाकरण तत्काल शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को टीकाकरण में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया है।लिखित आदेश आज शाम तक आने की उम्मीद है।

अमित जोगी ने इस फ़ैसले को ‘न्याय की जीत’ करार देते हुए उम्मीद जतायी कि राज्य सरकार अविलम्ब #सबको_धोखा की जगह अब #सबको_टीका लगाने का काम ईमानदारी से शुरू करेगी।

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