सूरजपुर।छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने जिला स्तर पर प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत कलेक्टर को प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कड़ाई हेतु निर्देश दिये गये हैं जिसके परिपालन में कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा जिले में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव व रोकथाम के लिए जिले के अंतर्गत संचालित समस्त सैलून व ब्यूटीपार्लर दुकान के संचालन पर 23 जुलाई से आगामी आदेश पर्यन्त तक रोक लगाने आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगें।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये