दिल्ली। कोरोनावायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते करीब दो महीने से बंद घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू होने जा रही हैं. ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने नई गाइडलाइन जारी किया है. घरेलू फ्लाइट्स में सफर से पहले यात्रियों को कई जरूरी बातों का ध्यान देना अनिवार्य होगा. फ्लाइट में सिर्फ ऑनलाइन चेक-इन करने वाले यात्रियों को उड़ान की मंजूरी मिलेगी. यात्री केवल एक बैग ही साथ ही ले जा सकेंगे. इसके अलावा फ्लाइट के क्रू मेंबर भी पूरी तरह से प्रोटेक्टिव यानी PPE किट के साथ एयरपोर्ट पर तैनात होंगे।सीजीवालडॉटकॉम NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
घरेलू उड़ान को लेकर मंत्री ने कहा कि मेट्रो टू मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे, मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहरे के लिए अलग नियम होंगे. मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआती तौर पर एयरपोर्ट का एक तिहाई हिस्सा ही शुरू होगा, किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा.
सरकार की तरफ से अगस्त तक टिकट के कुछ दाम तय कर दिए गए हैं, उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपये-अधिकतम 10 हजार रुपये तय किया गया है. इसी के तहत कंपनियों को दाम तय करने होंगे. सभी कंपनियों को करीब चालीस फीसदी सीटें अधिकतम-न्यूनतम दाम के बीच के दाम पर देनी होंगी
एयरपोर्ट पर होंगे ये नियम-
- एयरपोर्ट पर कोई फिजिकल चेकिंग नहीं होगी
- एयरपोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन चेक-इन करने वाले यात्रियों को उड़ान की मंजूरी मिलेगी
- एयरलाइंस को महामारी के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किराए की निचली और ऊपरी सीमा का पालन करना होगा
- यात्री के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी
- यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
- बोर्ड में खाने की कोई सुविधा नहीं होगी
- सिर्फ एक बैग ही ले जाने के लिए इजाजत मिलेगी
- बोर्डिंग के दौरान मैग्जीन या न्यूजपेपर ले जाने की मनाही
- यात्री को फ्लाइट के उड़ान समय से दो घंटे पहले पहुंचना होगा
- कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले यात्री को उड़ान के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी
- जो भी यात्री उड़ान भरने वाले नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी
एयरपोर्ट अथॉरिटी (AAI) द्वारा जारी SOPs-
- यात्रियों को फ्लाइट के प्रस्थान समय से दो घंटे पहले पहुंचना होगा.
- यदि उनकी उड़ानें चार घंटे के भीतर हैं तो यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की अनुमति दी जाएगी.
- सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा.
- यात्रिओं को थर्मल स्क्रिनिंग से गुजरना होगा.
- यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है.
- आरोग्य सेतु ऐप को लेकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को छूट है.
- अगर उनमें ‘ग्रीन’ ऑप्शन नहीं दिखता है तो या उनके पास सरकारी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ऐप नहीं है तो उन्हें सफर करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी.
- विशेष मामलों के अलावा यात्रियों के ट्रोली की मंजूरी नहीं होगी. इसके लिए भी उन्हें डिसइन्फेक्ट करना होगा.
- राज्य सरकारों और प्रशासन को सुनिश्चित करना है कि यात्रियों और एयरलाइन चालक दल के लिए सार्वजनिक परिवहन और निजी टैक्सियां उपलब्ध हों.
- केवल निजी वाहनों या चुनिंदा कैब सेवाओं को यात्रियों और कर्मचारियों को हवाई अड्डे ले जाने की अनुमति होगी.
Rules to be followed by the passengers after reaching the Airport. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/8riIozR3KB
— MyGovIndia (@mygovindia) May 21, 2020