31 तक आधार नंबर EPFO में जुड़वा लें

Shri Mi
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Aadhharनईदिल्ली।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों और करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। इनमें से एक यह है कि इस माह के अंत (31 जनवरी) तक आधार संख्या उपलब्ध करवाने को अनिवार्य कर दिया है।दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि ईपीएफओ ने ‘माफी योजना’ चालू की है जिसके तहत फर्में एक रुपये के जुर्माने के साथ कर्मचारियों के नाम ईपीएफओ में रजिस्टर करवा सकेंगी।जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के अंत तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिये आवेदन कर दिया है।अगर आप चाहते हैं कि आपको संगठन की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता रहे तो यह जरूर करवा लें।

             
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                                                                   श्रम मंत्रालय ने इस  बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने बताया कि फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा।जॉय ने कहा है कि हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिये कुछ और समय दे सकते हैं।ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि इस बारे में वह कंपनियों (नियोक्ताओं) के जरिये अंशधारकों और पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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