बिलासपुर । शहर के मुंगेली रोड- मंगला चौक स्थित 36 सिटी माल का कब्जा 7 सितबंर को पंजाब नेशनल बैंक को मिल जाएगा। सरफेसी एक्ट के तहत सिटी माल का कब्जा दिलाने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। जिस पर तहसीलदार बिलासपुर ने शनिवार को अपनी मुहर लगाते हुए 7 सितंबर की तारीख तय कर दी है और इस तरह का फरमान जारी कर दिया है।
जैसा कि मालूम है कि मेसर्स सिटी माल विकास प्रा. लि. की ओर से संजय गुप्ता पिता के. के. गुप्ता, पिंकी गुप्ता और नीलम गुप्ता के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक कटोरा तालाब से 120 करोड़ का लोन लिया गया था। जिसकी एक भी किश्त जमा नहीं की गई थी। मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट नें पिछले 31 अगस्त को सरफेसी एक्ट के तहत सिटी माल का कब्जा पंजाब नेशनल बैंक को दिलाने का आदेश दिया था। इसके आधार पर तहसीलदार बिलासपुर ने शनिवार को कब्जा दिलाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 7 सितंबर को सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है।
तहसीलदार की ओर से जारी आदेश में हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मौजा मंगला प.ह.नं. 21/35 स्थित संपत्ति/भूमि खसरा नं. 1002 /1 और 1007/2 कुल रकबा 1.512 हेक्टेयर भूमि मेसर्स सिटी माल विकास प्रा. लि. वगैरह से सरफएसी एक्ट के तहत सिटी माल का भौतिक कब्जा पंजाब नेशनल बैंक को दिया जाएगा।पंजाब नेशनल बैंक को 7 सितंबर को समय पर मौजूद रहने कहा गया है।
बिलासपुर तहसीलदार की ओर से जारी आदेश की कॉपी जिला कलेक्टर, एसडीओ( राजस्व) ,पटवारी, तहसील जमादार को भी दी गई है। साथ ही थाना प्रभारी सिविल लाइन को इसकी कॉपी देकर पुलिस बल और महिला पुलिस बल का इंतजाम करने कहा गया है।
इस आदेश की प्रति पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि अभिलाष गौतम को भी मिल गई है।आदेश मिलने के बाद खबर है कि पीएनबी की ओर से 36 सिटी माल की दुकानों के सामने इसे चस्पा भी करना शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर वहां के कारोबारियों में खलबली मची हुई है।