गरियाबंद।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम धावड़े ने लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत निर्वाचन कार्य में नियुक्त 6 पीठासीन अधिकारी तथा 11 मतदान अधिकारियों को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तथा मतदान स्थल पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 (क) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये हैं।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
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उक्त अधिकारियों को मतदान सामग्री प्राप्त करने हेतु 16 अप्रैल को कृषि उपज मंडी परिसर गरियाबंद में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित रहे।
इस संबंध में 24 अप्रैल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, किन्तु नोटिस के संदर्भ में प्रस्तुत जवाब समाधानयुक्त नहीं पाये जाने के कारण उन्हे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया।
जिन अधिकारियों के एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है, उनमें पीठासीन अधिकारी निर्मल सिंह, रमेश कुमार, भागवत राम, रिजर्व पीठासीन अधिकारी मिलाप राम सोरी, मेहत्तर राम यादव, कृपाराम ध्रुव, रिजर्व मतदान अधिकारी 01 अक्षय प्रताप सिंह भदौरिया, शशिशेखर पांडे, मतदान अधिकारी 01 भागवत राम साहू, रिजर्व मतदान अधिकारी 03 डिलेश्वरी साहू, श्री हेमेन्द्र कुमार साहू, लीलाराम साहू, रिजर्व मतदान अधिकारी 02 दयासागर गजेन्द्र, भोजलाल सागर, मतदान अधिकारी 02 शंकर लाल, सतीश दुबे व राजेन्द्र कुमार का नाम शामिल है।