ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों की सेवाएं अत्यावश्यक घोषित

Shri Mi
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परिपत्र,सामान्य प्रशासन विभाग,पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी,मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह,केबिनेट,रायपुर।राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सम्बद्ध सभी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों की सेवाओं को छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विक्षिन्ता निवारण अधिनियम 1979 के तहत अत्यावश्यक सेवाओं के दायरे में लाने की घोषणा की है। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा इस आशय का आदेश मंत्रालय से सोमवार को जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा।

             
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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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