कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश की सूची जारी, इतने दिन बंद रहेंगे कार्यालय, GAD ने जारी किया आदेश

Shri Mi
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6th-7th pay Commission Employees Holiday List : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते सहित अन्य लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश की सूची जारी की गई है। इसके तहत कर्मचारियों को कुल 50 अवकाश का लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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सामान प्रशासन विभाग, राजस्थान द्वारा जारी आदेश के तहत वर्ष 2023 में कर्मचारियों को सार्वजनिक सहित ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है। जारी लिस्ट के तहत साल में कुल 29 सार्वजनिक जबकि 21 ऐच्छिक अवकाश कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

क्या है नियम

जरी नियम के तहत वर्ष में शनिवार रविवार को कर्मचारियों के लिए सामान्य सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके अलावा ऐच्छिक अवकाश की सूची में से कोई भी दो अवकाश प्रत्येक कर्मचारी को उपयोग में लाने की आज्ञा दी जाएगी।

29 सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

जिन 29 सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। उसमें

  • गणतंत्र दिवस के अलावा
  • महाशिवरात्रि
  • होलिका दहन
  • धूलंडी
  • चेटीचंड
  • रामनवमी
  • महावीर जयंती
  • गुड फ्राइडे
  • अंबेडकर जयंती
  • परशुराम जयंती
  • ईद उल फितर
  • महाराणा प्रताप जयंती
  • ईद उल अजहा
  • मोहर्रम
  • विश्व आदिवासी दिवस
  • स्वतंत्रता दिवस
  • रक्षाबंधन
  • कृष्ण जन्माष्टमी
  • रामदेव जयंती
  • तेजा दशमी
  • बारावफात
  • महात्मा गांधी जयंती
  • नवरात्र स्थापना
  • अग्रसेन जयंती
  • दुर्गा अष्टमी
  • विजय नवमी
  • दीपावली
  • गोवर्धन पूजा
  • भाई दूज
  • गुरु नानक जयंती
  • क्रिसमस डे के अवकाश प्रदान किए जाएंगे।

21 ऐच्छिक अवकाश की सूची

  • क्रिश्चियन नववर्ष,
  • लोहड़ी
  • देवनारायण जयंती
  • विश्वकर्मा जयंती
  • स्वामी रामचरण जयंती
  • गुरु रविदास जयंती
  • महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती
  • गोड़गे महाराज जयंती
  • शबे बारात
  • महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती
  • वैशाखी
  • सेन जयंती
  • जुम्मा तुल विदा,
  • बुद्ध पूर्णिमा
  • गुरु पूर्णिमा
  • गणेश चतुर्थी
  • संवत्सरी
  • अनंत चतुर्दशी
  • महानवमी और
  • करवा चौथ की छुट्टियां शामिल है।

महत्त्वपूर्ण नोट

  • हालांकि बैंक कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश वित्त विभाग से जारी किए जाएंगे।
  • साथ ही स्थानीय मेला और त्यौहार आदि पर सभी जिले के जिला कलेक्टर और दिल्ली स्थित कार्यालय कोई अधिकार होगा कि 2 दिन के अवकाश घोषित किया जाए।
  • इन अवकाशों के बीच यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई राजपत्रित अवकाश घोषित किए जाते हैं तो वह अपरिवर्तनीय रहेंगे।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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