नईदिल्ली।केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड की वैलिडिटी को 30 अप्रैल, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी वैधता खत्म होने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर और उनके परिवार के सदस्य किसी अस्पताल अपना इलाज करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संकट के चलते हुए लॉकडाउन के बीच कार्ड को रीन्यू करा पाना कर्मचारियों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में इस कार्ड की वैधता की तारीख को 31 मार्च की बजाय 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के टेलीग्राम ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे,और रहे देश,प्रदेश की खबरों से अपडेट
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, ‘कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश की है। इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पर भी यह प्रयास जारी हैं। ऐसे में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सुविधा के लिए दिए जाने वाले CGHS कार्ड की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया है।
अब तक इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च ही थी, लेकिन अब यह 30 अप्रैल तक इलाज के लिए मान्य होगा।’ यही नहीं मोदी सरकार ने CGHS कार्ड धारकों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान नजदीकी सरकारी डिस्पेंसरी एवं स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज या अन्य किसी जरूरत के लिए जाने की भी मंजूरी दी है।