दिल्ली ।7th pay commission कर्मचारी पेंशनर्स (employees-pensioners) के लिए बड़ी खबर है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPT द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत सेवानिवृत्ति (Retirement) पर पेंशन (pension) और ग्रेच्युटी (gratuity) को लेकर नियम और प्रक्रिया के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का अध्याय X , 2021 एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि के निर्धारण और प्राधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है।
पेंशन और ग्रेच्युटी के प्राधिकरण की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यालयों/प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में समय-सीमा निर्धारित की गई है। शामिल कार्यालयों/प्राधिकरणों का विवरण, इनमें से प्रत्येक कार्यालय/प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और इन कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा नीचे संक्षेप में दी गई है:
सेवानिवृत्ति के लिए देय सरकारी सेवकों की सूची तैयार करना- नियम 54 के अनुसार, प्रत्येक विभागाध्यक्ष (विभागाध्यक्ष) को अगले पंद्रह महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उस तारीख का एक सूची तैयार करना आवश्यक है।
“अनाकार प्रमाण पत्र” जारी करने के संबंध में संपदा निदेशालय को सूचना – नियम 55 के अनुसार, सरकारी आवास के संबंध में पूर्ण विवरण सरकारी कर्मचारी से सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले प्राप्त किया जाना आवश्यक है और इन विवरणों को 10 दिनों के भीतर भेजें।
शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व की अवधि के संबंध में “अनामाण प्रमाण पत्र” जारी करने के लिए संपदा निदेशालय। यदि सरकारी कर्मचारी किसी आवासीय आवास पर कब्जा नहीं कर रहा है, तो एचओओ इस संबंध में सरकारी कर्मचारी की घोषणा के आधार पर और अभिलेखों के सत्यापन के बाद ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ जारी करेगा और कोई अलग ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ नहीं होगा। ऐसे मामलों में संपदा निदेशालय से आवश्यक होगा।
पेंशन प्रकरण पर कार्यवाही की तैयारी- सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रकरण की कार्यवाही हेतु प्रारंभिक कार्य हेतु नियम 56 एवं 57 में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें सेवा का सत्यापन, सेवा पुस्तिका में चूक, खामियों या कमियों को ठीक करना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान परिलब्धियों को सेवा पुस्तिका में सही ढंग से दिखाया गया है, कार्यालय प्रमुख सरकार की सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले चौबीस महीने की अवधि के लिए ही परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा।
सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम आठ महीने पहले, एचओओ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अर्हक सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए गणना की जाने वाली परिलब्धियों/औसत परिलब्धियों के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और सलाह देगा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अपेक्षित पेंशन फॉर्म जमा करने/भरने के लिए। सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले से भरे हुए फॉर्म जमा करने होंगे।
पेंशन मामले को पूरा करना।- एचओओ द्वारा पेंशन कागजात (यानी फॉर्म 7) को पूरा करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया नियम 59 और 60 में निर्धारित की गई है। एचओओ को एक कवरिंग पत्र के साथ पेंशन मामले को वेतन और लेखा कार्यालय को भेजना आवश्यक है। प्रपत्र 10 में, सरकारी सेवक से पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर देय होगा।
लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन और ग्रेच्युटी का प्राधिकार-पेंशन मामले की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी अपेक्षित चेक लागू करेगा और सरकारी कर्मचारी की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले पेंशन भुगतान आदेश जारी नहीं करेगा।
लेखा अधिकारी पीपीओ में सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी का नाम, यदि जीवित है, पारिवारिक पेंशनभोगी के रूप में इंगित करेगा। स्थायी रूप से विकलांग बच्चे या बच्चों और आश्रित माता-पिता और विकलांग भाई-बहनों के नाम भी पीपीओ में पारिवारिक पेंशनभोगियों के रूप में इंगित किए जाएंगे, यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं है जिसे ऐसे विकलांग बच्चे से पहले परिवार पेंशन देय हो सकती है या बच्चे या आश्रित माता-पिता या विकलांग भाई-बहन शामिल हो।
प्राधिकरण की विशेष मुहर जारी करना और पेंशन का वितरण- लेखा अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को मुख्यालय से पेंशन कागजात प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर अग्रेषित करेगा।
सीपीएओ प्राधिकरण की विशेष मुहर जारी करेगा और पेंशन भुगतान आदेश की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर पेंशन भुगतान आदेश की प्रति के साथ इसे पेंशन वितरण प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा। इसके बाद पेंशन संवितरण प्राधिकारी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को पेंशन देय होने की तारीख को संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।
सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत पेंशन के प्रसंस्करण के लिए समय-सीमा संबंधी उपरोक्त प्रावधानों को मंत्रालय/विभाग में पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित कर्मियों के और संलग्न/ इसके तहत अधीनस्थ कार्यालयों, सख्त कार्यान्वयन के लिए ध्यान में लाया जाए।