हाईकोर्ट का आदेशः सामान्य वर्ग को दिया जाए प्रमोशन…एसटी,एससी मामले में करें गाइड लाइन का पालन

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। डबल बैंच ने सुनवाई के बाद शासन को अंतरिम आदेश जारी कर बताया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रमोशन प्रक्रिया सामान्य तरीके से जारी रहे। मा्मले की सुनवाई अब दो महीने बाद फरवरी महीने में होगी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

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प्रमोशन में आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की डबल बेंच न्यायाधईश पी.आर.मेमन और पी.पी.साहू ने सुनवाई के बाद शासन को जरूरी निर्देश दिया है। डबल बैंच ने शासन को अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन प्रमोशन जारी रखे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय और केन्द्र शासन के निर्देशों के तहत कार्रवाई करें। इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 2 महीने बाद फरवरी में होगी।

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