सरगुजा-सरगुजा संभाग के कमिश्नर ईमिल लकड़ा द्वारा कलेक्टर कार्याल कोरिया में पदस्थ स्टेनो ग्रेड 1 संतोष पाण्डेय को निलंबित कर दिया गया है।जारी आदेशानुसार संतोष पाण्डेय द्वारा उमेश कुमार लाल कुजूर से शासकीय आवास आबंटन आदेश जारी करा कर देने के एवज में 30 हजार रुपए की मांग किया गया। 19 दिसंबर2019 को स्टेनो कक्ष बैकुंठपुर में 30 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम1988 की धारा 7 एवं संशोधन अधिनियम 2018 के तहत कार्रवाई किया गया। 19 दिसंबर 2019 को उन्हें गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश बैकुंठपुर जिला कोरिया के समक्ष पेश किया गया।न्यायालय से वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल बैकुंठपुर में निरूद्ध किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
श्री पाण्डेय के उपरोक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत माना गया । इस आधार पर सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री ई मिल लकड़ा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(2)(क) (ख) के तहत जेल में निरूद्ध तिथि से श्री संतोष पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज मुख्यालय बलरामपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।