रायपुर।छत्तीसगढ़ शासन ने हाईकोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण पर रोक के बाद सभी विभागों को हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी प्रेषित की है।23 दिसंबर की तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग(GAD) ने सभी विभागों के प्रमुख, सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को संबोधित पत्र में कहा है कि “आदेश में कहा गया है कि इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.19 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा प्रमोशन नियम 2003 के नियम 5 के स्थान पर नया नियम 5 प्रतिस्थापित किया गया था। उक्त अधिसूचना के विरूद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका WP (PIL) Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh and Another दायर की गयी है। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये गये अंतरिम आदेश दिनांक 9 दिसंबर 2019 की छायाप्रति जानकारी हेतु संलग्न प्रेषित है” । सीजीवालडॉटकॉम न्यूज़ के व्हाट्सएप् से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
कुछ मीडिया रेपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस पत्र के जरिये सभी कलेक्टर, कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेजकर ये जानकारी दे रही है कि प्रमोशन में आरक्षण मामले में फिलहाल हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है, लिहाजा उस आदेश के परिपालन में आगे अब किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कि जायेगी। मामले में राज्य सरकार को बीस जनवरी की तारीख़ दी गई है। 20 जनवरी को इस मसले पर दूबारा बहस होगी।