निरीक्षक को जान से मारने की धमकी..आत्मदाह की चेतावनी

BHASKAR MISHRA
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CIVIL LINE THANAबिलासपुर– वरिष्ठ सहकारी  निरीक्षक उप पंजीयक अनिल कुमार वनज ने आज सिविल लाइन थाना पहुंचकर सकरी निवासी देवेश दुबे,हाफा निवासी राकेश तिवारी, धर्मेश दुबे निवासी सकरी, मनीष तिवारी कुदुदण्ड और अन्य व्यक्तियों पर सरकारी कार्य में बाधा और धमकाने की शिकायत की है। वनज ने बताया कि देवेश दुवे ने उन्हें कार्यालय में घुसकर जातिगत गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी है। वनज के अनुसार देवेश और उनके साथियों ने बिल्हा की तर्ज पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है।

             
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                          आज सिविल लाइन थाने पहुंचकर वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक उप-पंजीयक अनिल कुमार वनज ने सकरी सहकारी संस्था के बर्खास्त प्रबंधक देवेश के खिलाफ जान से मारने और सरकारी कार्य में व्यवधान डालने का आरोप लगाया है। वनज ने बताया कि देवेश अपने साथियों राकेश,धर्मेश मनीष और अन्य कई लोगों के साथ सहकारी संस्था कार्यालय पहुंचकर उसके साथ गाली गलौच किया है। इस दौरान उसने जातिगत गालियां भी दी। उसने कहा कि तुम आदिवासी होकर मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते।लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ उखाड़ लूंगा। उसने बरबाद करने की धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

                                   पुलिस से लिखित शिकायत में वनज ने बताया कि इस दौरान उसके साथियों ने ना केवल कार्य में बाधा पहुंचाया बल्कि सकरी नहीं आने की धमकी भी दी। वनज ने बताया कि देवेश ने उसे धमकी दी है कि यदि मुझे फंसाया गया तो वह भी बिल्हा के राजेन्द्र तिवारी की तरह आत्मदाह कर लेगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी।

             वनज के अनुसार उसने इन मामलों की जानकारी उप पंजीय़क को दी है। आज सिविल लाइन पहुंचकर मामले को पहले से पुलिस प्रशासन को संज्ञान में डालने के लिए लिखित शिकायत की है। वनज ने बताया कि 2013-14 में धान खरीदी और सोसायटी में गड़बड़ी के आरोप में देवेश दुबे को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके लिए वह मुझे जिम्मेदार मानता है। जांच के दौरान उसने कई तरह से दबाव डाला लेकिन बात नहीं बनी। उसके खिलाफ पहले से ही सकरी में मामला दर्ज है। 29 अक्टूबर को एक बार फिर उसने कार्यालय पहुंचकर धमकाया। उसने जान से मारने और आत्मदाह की धमकी दी है।

                                 अनिल कुमार वनज की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने देवेश और उसके साथियों के खिलाफ 294. 186, 353, 34 बी के तहत मामला दर्ज कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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