अप्रत्यक्ष चुनाव स्थगन याचिका खारिज…विधानी ने अध्यादेश को बताया था…नियम विरूद्ध…

BHASKAR MISHRA
1 Min Read

बिलासपुर— हाईकोर्ट ने महापौर अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर याचिका निगम के पूर्व सभापति अशोक विधआनी और अशोक चावलानी ने दायर किया था।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                बताते चलें कि अशोक विधानी और अशोक चावलानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महापौर का अप्रत्यक्ष चुनाव वाले अध्यादेश को चुनौती दिया था। याचिका में दोनों ने बताया कि शासन ने अध्यादेश जारी कर महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष कराने का फैसला किया है। फैसला नियम के खिलाफ है। अध्यादेश को आगामी चुनाव तक स्थगित रखा जाए। क्योंंकि अप्रत्यक्ष चुनाव अवैधानिक है।

                    शासन ने याचिका के खिलाफ तर्क दिया कि अध्यादेश संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर अप्रत्यक्ष रूप से महापौर चुनाव रोके जाने से ना केवल इंकार किया। बल्कि याचिका को समाप्त कर दिया है।         

close