चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के डॉक्टरों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत , एमसीआई के आदेश को दी गई थी चुनौती

Chief Editor
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बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को राहत मिल गई है । जिसके मुताबिक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2013- 14 और 2014 -15 के बैच की एमबीबीएस कोर्स की डिग्री को मान्यता दे दी है । जो केंद्र सरकार के अधिसूचना से जारी होगा ।

             
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मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के निर्धारित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन नहीं हो पाने के कारण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले 17 जुलाई को अपने आदेश के जरिए दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया था । जिसके बाद दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कई रिट याचिका फाइल हुई थी । जिसमें मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के आदेश को चुनौती दी गई थी। 2 जनवरी को अधिवक्ता नवीन निराला द्वारा लगाए गए वर्तमान याचिका में मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद 4 दिसंबर 2019 को अपने आदेश 17 जुलाई 2019 को संशोधित किया है और केंद्र सरकार को एक सिफारिश जारी किया है।  जिसमें 2013 – 14 एवं 2014 1-5 के बैच के एमबीबीएस कोर्स की डिग्री को मान्यता देने हेतु अनुरोध किया है‌ जो केंद्र सरकार के अधिसूचना से जारी होगा ।

उच्च न्यायालय ने माना कि 2013 – 14 बेच के याचिकाकर्ता को मान्यता मिल गई है ।इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता गरिमा यादव एवं दीपिका यादव का केस डिस्पोज करते हुए न्यायालय ने केंद्र से अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के आदेश के अनुसार कदम उठाएं। 

अधिवक्ता वकार नैयर और अधिवक्ता प्रांजल शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने वर्तमान याचिकाकर्ता को उनके इंटर्नशिप को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए थे और नोटिस जारी की थी।  नोटिस जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार ने डॉक्टर्स को कोर्ट केस से संबंधित शपथ पत्र जमा करने के बाद औपचारिक पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किए थे ।जो कि कोर्ट के ऑर्डर और रिट याचिका के दबाव से ही संभव हो पाया है।

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