जब पुलिस ने जानकारी देने से किया इंकार..जोगी के वकील ने लगा दिया RTI..कहा..लिखित में यह जानकारी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- जनता कांग्रेस नेता और वकील विश्वम्भर गुलहरे ने आरटीआई लगाकर जोगी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की लिखित जानाकरी मांगी है। गुलहरे ने बताया कि आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत जोगी पिता पुत्र पर लगाए गए आरोप साजिश है। पुलिस ने मामले को संवेदनशील बताकर जानकारी देने से इंकार किया है। अब आरटीआई लगाकर जानकारी देने को कहा है। 

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                जोगी कांग्रेस नेता और वकील विश्वम्भर गुलहरे ने बताया कि एक ऐसे मामले में अमित जोगी और अजीत जोगी को आरोपी बनाया गया है। जिसमें दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। दोनों एक सप्ताह से बाहर हैं। लेकिन बीती रात साजिश के तहत दोनों पर मनवा को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी मानते हुए दोनं जोगी खिलाफ आईपीसी की धारा 306 और 34 तहत अपराध दर्ज किया गया। सरासर गलत है। 

                गुलहरे ने बताया कि फिलहाल एफआईआर पर किसी प्रकार का वारंट नहीं आया है। पुलिस भी जानकारी देने से बच रही है। एफआईआर एप और रजिस्टर में अपराध की धाराएं तो दिखती है। लेकिन विस्तृत जानकारी को संवेदनशील बताकर उजागर नहीं किया गया है। 

            गुलहरे ने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी है। पुलिस प्रशासन को जानकारी देना ही होगा।

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